अधिकारिता

केन्‍द्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम के अन्‍तर्गत आयोग का अधिकार क्षेत्र

  • अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्‍य जो संघ के कार्यों के संबंध में सेवा कर रहे हैं तथा केन्‍द्रीय सरकार के समूह अधिकारी।
  • सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में श्रेणी-V के स्‍तर के तथा उससे ऊपर के स्‍तर के अधिकारी।
  • भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड तथा सिडबी में श्रेणी तथा इससे ऊपर के स्‍तर के अधिकारी।
  • अनुसूची तथा सार्वजनिक उपक्रमों में मुख्‍य कार्यपालक तथा कार्यपालक मण्‍डल एवं ई-8 तथा इससे ऊपर के अन्‍य अधिकारी।
  • अनुसूची तथा सार्वजनिक उपक्रमों में मुख्‍य कार्यपालक तथा कार्यपालक मण्‍डल एवं ई-7 तथा इससे ऊपर के अन्‍य अधिकारी।
  •  सामान्‍य बीमा कंपनियों में प्रबंधक एवं इससे ऊपर के अधिकारी।
  • जीवन बीमा निगमों में वरिष्‍ठ मण्‍डलीय प्रबंधक एवं इससे ऊपर के अधिकारी।
  •  समितियों तथा अन्‍य स्‍थानीय प्राधिकरणों में अधिसूचना की तिथि को तथा समय-समय पर यथासंशोधित अनुसार केन्‍द्र सरकार डी.ए. प्रतिमान पर 8700/- रू० प्रतिमाह तथा इससे ऊपर वेतन पाने वाले अधिकारी।