भूमिका और कार्य

  • दिल्‍ली विशेष पुलिस स्‍थापन (केन्‍द्रीय अन्‍वेषण ब्‍यूरो) के कार्यकरण का अधीक्षण करना जहां तक वह भ्रष्‍टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अधीन अपराधों अथवा लोक सेवकों की कतिपय श्रेणियों के लिए दंड प्रक्रिया संहिता के अन्‍तर्गत किसी अपराध के अन्‍वेषण से संबंधित है- धारा 8 (1) (क)
  • दिल्‍ली विशेष पुलिस स्‍थापन (केन्‍द्रीय अन्‍वेषण ब्‍यूरो) को अधीक्षण के लिए निदेश देना जहां तक इनका संबंध भ्रष्‍टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अन्‍तर्गत अपराधों के अन्‍वेषण से है- धारा 8 (1) (ख)
  • केन्‍द्रीय सरकार द्वारा भेजे गए किसी संदर्भ पर जांच करना अथवा जांच या अन्‍वेषण करवाना- धारा 8 (1) (ग)
  • केन्‍द्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम, 2003 की धारा 8 की उपधारा 2 में विनिर्दिष्‍ट पदाधिकारियों के ऐसे प्रवर्ग से संबंधित किसी पदधारी के विरूद्ध प्राप्‍त किसी शिकायत में जांच करना या जांच अथवा अन्‍वेषण कराना- धारा 8 (1) (घ)
  • भ्रष्‍टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अधीन अभिकथित रूप से किए गए अपराधों में अथवा दण्‍ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत किसी अपराध में दिल्‍ली विशेष पुलिस स्‍थापन द्वारा किए गए अन्‍वेषणों की प्रगति का पुनर्विलोकन करना- धारा 8 (1) (ड)
  • भ्रष्‍टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अधीन अभियोजन की मंजूरी के लिए सक्षम प्राधिकारियों के पास लंबित आवेदनों की प्रगति का पुनर्विलोकन करना- धारा 8 (1) (च)
  • केन्‍द्रीय सरकार तथा इसके संगठनों को ऐसे मामलों पर सलाह देना जो इनके द्वारा आयोग को भेजे जाएंगे- धारा 8 (1) (छ)
  • विभिन्‍न केन्‍द्रीय सरकारी मंत्रालयों, विभागों तथा केन्‍द्रीय सरकार के संगठनों के सतर्कता प्रशासन पर अधीक्षण रखना- धारा 8 (1) (ज)
  • किसी भी जांच का संचालन करते समय आयोग को सिविल न्‍यायालय के सभी अधिकार प्राप्‍त होंगे- धारा 11
  • संघ के कार्यों से संबंधित लोक सेवाओं तथा पदों पर नियुक्‍त व्‍यक्तियों से संबंधित अथवा अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्‍यों से संबंधित सतर्कता अथवा अनुशासनिक मामलों का नियंत्रण करने वाले कोई भी नियम अथवा विनियम बनाने से पहले आयोग से किए जाने अनिवार्य परामर्श पर केन्‍द्र सरकार को उत्‍तर देना- धारा 19
  • केन्‍द्रीय सतर्कता आयुक्‍त उस समिति के अध्‍यक्ष हैं तथा दोनों सतर्कता आयुक्‍त सदस्‍य हैं जिसकी सिफारिशों पर केन्‍द्रीय सरकार, प्रवर्तन निदेशक की नियुक्ति करती है- धारा 25
  • प्रवर्तन निदेशक की नियुक्ति से संबंधित समिति को यह अधिकार भी है कि वह प्रवर्तन निदेशालय में उप निदेशक तथा इससे ऊपर के स्‍तर के पदों पर अधिकारियों की नियुक्ति के लिए, प्रवर्तन निदेशक से परामर्श करने के पश्‍चात अपनी सिफारिशें दें – धारा 25
  • केन्‍द्रीय सतर्कता आयुक्‍त उस समिति के अध्‍यक्ष हैं तथा दोनों सतर्कता आयुक्‍त सदस्‍य हैं जिसे दिल्‍ली विशेष पुलिस स्‍थापन (केन्‍द्रीय अन्‍वेषण ब्‍यूरो) में पुलिस अधीक्षक तथा इससे ऊपर के स्‍तर के पदों, निदेशक को छोड़कर, पर अधिकारियों की नियुक्ति तथा इन अधिकारियों के कार्यकाल का विस्‍तारण अथवा लघुकरण करने के लिए, निदेशक (केन्‍द्रीय अन्‍वेषण ब्‍यूरो) से परामर्श करने के पश्‍चात् अपनी सिफारिशें देने का अधिकार प्राप्‍त है- अनुभाग 26 तथा दिल्‍ली विशेष पुलिस स्‍थापन अधिनियम, 1946 की धारा 4 (ग)